बैंकों की एटीएम निकासी और चेकबुक जैसी ग्राहकों के लिए नि:शुल्क सेवाओं को माल एवं सेवा कर (GST) के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क और प्रवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा।
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